अमेठी शुकुल बाजार मैं ग्राम पंचायत पाली के ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री व ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार मिश्रा ने जिलाअधिकारी को आदेश के क्रम में पराली खेत में न जलाने के संबंध में की गई बैठक
बैठक में ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में धान व गेहूं की फसल को कटने के बाद उसके अवशेष खेत मैं जलाना अवैध (गलत) है
अवशेष खेत में जलाने से अधिक मात्रा में धुआं उठता है जिससे वायु प्रदूषण होता है और वायुमंडल में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और फेफड़ों की बीमारी की समस्या उत्पन्न होती है
खेतों में पराली जलाने से खेत की उर्वरकta कम पड़ जाती है और पैदावार में प्रभावित होता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अगर कोई खेत में पराली जलाते हुए मिला उसके खिलाफ थाने में एफ आई आर दर्ज होगा
और जुर्माना लगाया जाएगा किसान सम्मान निधि हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा इस बैठक में ग्राम सभा पाली उपस्थित लोग जो राम प्रसाद साहू ,श्री सुनील साहू, श्री बाबूलाल ,घनश्याम, पारसनाथ निषाद ,संतोष कुमार, ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार मिश्रा ,रामदीन ,मीडिया प्रभारी अमर बहादुर आदि लोग मौजूद रहे
तहसील रिपोर्टर
अमर बहादुर
अमेठी