जमीन कब्जा करने के साथ ही भड़काऊ भाषण देने के आरोप में फंसे सपा सांसद आजम खां को सेशन कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। रामपुर में आजम खां के खिलाफ जमीन कब्जा, बिजली चोरी सहित 84 मुकदमे हैं। इनमें भड़काऊ भाषण देने का भी मामला है।
लोकसभा चुनाव में आजम खां सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उनके खिलाफ कांग्रेस के पूर्व नेता फैसल लाला ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि 29 मार्च को सपा कार्यालय पर आजम खां ने जनसभा की थी, जिसमें लोगों को जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट के खिलाफ भड़काया था। कहा था कि ये अधिकारी शहर का माहौल खराब करने के लिए भेजे गए हैं। रामपुर को खून से नहलाना चाहते हैं।
शहर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए सांसद ने जिला जज के न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका पर आपत्ति जताई, जबकि बचाव पक्ष ने अधिवक्ता नासिर सुल्तान का कहना था कि मुकदमा राजनीति से प्रेरित है। यदि आचार संहिता के उल्लंघन का मामला था तो फिर इसे सरकार की ओर से दर्ज किया जाना चाहिए था। मुकदमा दो वर्गों के बीच तनाव फैलाने की धारा में किया है, जबकि बयान में ऐसी कोई बात नहीं है। अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने इस मामले में सांसद की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।