जिलाधिकारी ने वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी के प्रशिक्षण में कार्मिकों को उनके दायित्वों के प्रति दी जानकारी

विधानसभा उप निर्वाचन-2019 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 248-प्रतापगढ को निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराने हेतु जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने आज अफीम कोठी के सभागार में वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी के प्रशिक्षण कार्यशाला में कार्मिकों को वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की प्रक्रिया मतदान के समय किस प्रकार से संचालित करनी है उसके सम्बन्ध जानकारी दी और दायित्वों के प्रति उन्हें सचेत किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अवसर पर जिलाधिकारी ने उनके विशेष कार्यो के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और कहा कि वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करते समय सर्वप्रथम माॅकपोल प्रक्रिया और लाइन में लगे मतदाता और मतदान केन्द्र पर मतदान की प्रक्रिया, मतदाताओं के पहचान की प्रक्रिया, अमिट स्याही का प्रयोग, ईवीएम की सीलिंग, ईवीएम सील पर सभी अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अनिवार्य रूप रिकार्ड करना है। मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की धमकाने की घटना, मतदान केन्द्र पर मतदाताओं को प्रलोभन की घटना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे पर प्रचार करने की घटना, मतदान केन्द्र पर बुनियादी न्यूनतम सुविधायें एवं मतदान अभिकर्ताओं के उपस्थिति, मतदान बन्द होने के लिये निर्धारित समय पर लगी लाइन की लम्बाई की और मतदान केन्द्र पर किसी भी प्रकार का विवाद हो तो इन सभी प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाये। उन्होने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रेक्षक, सेक्टर अधिकारी एवं अन्य निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी या अन्य कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति चाहे व प्रत्याशी हो यदि वह मतदान केन्द्र पर आते है तो उनकी रिकार्डिंग अनिवार्य रूप की जाये। यदि ईवीएम में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी आती है और वह बदली जाती है तो उस प्रक्रिया की भी रिकार्डिंग अनिवार्य रूप से की जाये।
जिलाधिकारी ने वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कार्मिकों से कहा कि मतदान की गुप्तता का उल्लंघन किसी भी दशा में कैमरे से न किया अर्थात् मतदान के समय मतदान कम्पार्टमेन्ट के अन्दर की रिकार्डिंग कदापि न की जाये। किसी भी वीडियोग्राफर एवं फोटोग्राफर द्वारा किसी भी प्रत्याशी अथवा राजनैतिक पार्टी या उनके कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की जा रही किसी भी प्रकार की सुविधा या सेवा का प्रयोग न किया जाये। यदि वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर द्वारा प्रत्याशी या राजनैतिक दल के द्वारा दी जा रही है सुविधाओं का प्रयोग करता पाया जायेगा तो सम्बन्धित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि उप निर्वाचन-2019 की प्रक्रिया में जो जिम्मेदारी या दायित्व सौपे गये है उनका निर्वहन पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ सुनिश्चित करें। इस अवसर पर डी0सी0 मनरेगा अजय कुमार पाण्डेय, प्राचार्य अफीम कोठी शिव प्रकाश व डा0 मोहम्मद अनीस उपस्थित रहे।

ऑनलाइन ब्लॉक रिपोर्टर
विक्रम मिश्रा
प्रतापगढ़

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