सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा ध्येय वाक्य से शुक्रवार शाम चार बजे 1090 चौराहे से यातायात माह का शुभारंभ किया जाएगा। जीवन रक्षा से जुड़े नियम तोडऩे वालों से सख्ती से निपटने के लिए यातायात पुलिस के साथ स्थानीय पुलिस भी सघन वाहन जांच अभियान चलाएगी। वहीं रोजाना यातायात के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक होंगे। यातायात माह का शुभारंभ एडीजी रेंज लखनऊ एसएन साबत, आइजी जोन एसके भगत और आइजी यातायात दीपक रतन करेंगे।
इन नियमों को तोडऩे वालों पर विशेष निगरानी
- दो पहिया पर दोनों सवारियों (चार वर्ष से ऊपर) के बिना हेलमेट व तीसरी सवारी।
- निर्धारित गति सीमा से तेज चलाने वाले वाहन चालक
- चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट।
- वाहन चलाते समय नशा व मोबाइल का प्रयोग करने वाले।
- नाबालिग के हाथ में वाहन
- बिना प्रदूषण सार्टिफिकेट, लाइसेंस व बीमा प्रमाण पत्र वाले
- एकल दिशा व रांग साइड में चलने वाले।
यह लगेगा जुर्माना
- दोपहिया सवार को स्टंट करते हुए पकड़े जाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
- ध्वनि, वायु प्रदूषण, कारों पर ब्लैक फिल्म आदि मसलों पर दस हजार रुपये की पेनाल्टी भरनी पड़ेगी।
- नशे की हालत में गाड़ी चलाने की दशा में पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का लगने वाला जुर्माना अब 10,000 देना होगा। इसके अलावा जेल का प्रावधान।
- नाबालिग ने गाड़ी चलाई तो 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। सालभर के लिए गाड़ी का पंजीयन निरस्त होगा। किशोर का डीएल 25 साल की उम्र तक नहीं बन पाएगा।
- वर्तमान में यह है व्यवस्था
अपराध पहले अब
हेलमेट न पहनने पर 100 1000
सीट बेल्ट न लगाने पर 100 1000
मोबाइल से बात 1,000 5,000
खतरनाक ड्राइविंग 1,000 5,000
इंश्योरेंस न होने पर 1,000 2,000
बिना डीएल 500 5,000
ओवरस्पीडिंग 400 1,000
बिना परमिट 5,000 10,000
- क्या कहते हैं एसपी यातायात?
एसपी यातायात पूर्णेंदु सिंह का कहना है कि यातायात माह के दौरान जीवन रक्षा (हेलमेट, सीटबेल्ट, प्रदूषण प्रमाणपत्र) से जुड़े नियम तोडऩे वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके साथ एकल दिशा व रांग साइड चलने वालों पर विशेष नजर रहेगी।