उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में एक महिला को उसके पति और ससुराल वालों ने मिलकर कथित तौर पर जला कर मार दिया। तीन तलाक न मानने पर महिला को मार डालने के मामले में फिलहाल पुलिस मौन है। पुलिस मामले को दहेज हत्या बता रही है। जबकि, आरोपित पति और ससुर को सोमवार को जेल भेज दिया गया।
आठ पर दर्ज हुआ था मुकदमा, दो गए जेल
मामला भिनगा कोतवाली क्षेत्र के गंड़रा गांव का है। यहां के निवासी रमजान खां पुत्र बकरीदी खां ने अपनी पुत्री शैयदा बेगम का निकाह लगभग छह साल पहले गांव के ही नफीस पुत्र अजीमुल्ला के साथ किया था। पिता का कहना है कि विवाह के बाद से ही ससुराल के लोग दहेज के लिए उसे प्रताडि़त करने लगे। 16 अगस्त को दिन में करीब तीन बजे पति नफीस, ससुर अजीमुल्ला, सास हसीना के अलावा तीकुर पुत्र मुजीब, गुड़यिा पत्नी तीकुर, नादिरा पत्नी मैनुद्दीन, बहुता पत्नी रियाज व रहमान की पत्नी ने दहेज के लिए शैयदा को घर में बांधकर मारापीटा। इसके बाद मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता रमजान ने दहेज के लिए बेटी को जलाकर मार डालने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी थी। इसमें तीन तलाक या हलाला का कोई जिक्र नहीं था।
‘हलाला’ के बाद बोला था करेगा बेटी को स्वीकार : मृतका का पिता
समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार, मृतक के पिता ने बताया कि मेरी बेटी को उसके पति ने एक महीने पहले फोन पर तीन तालक दिया था। बाद में उन्होंने कहा था कि वह ‘हलाला’ के बाद ही उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा। अब वह मर चुकी है।
क्या कहना है पुलिस का ?
श्रावस्ती एसी आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि मृतका के पिता ने अपनी तहरीर में तीन तलाक का जिक्र नहीं किया है। यदि पिता की ओर से तीन तलाक जैसा मामला बताया जाए तो धारा बढ़ाई जाएगी।