अब सपा सांसद आजम खां पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, अग्रिम जमानत याचिका हो चुकी है खारिज

जमीने कब्जाने और किताब चोरी के 29 मामलों में जमानत खारिज होने के बाद रामपुर के सपा सांसद आजम खां मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने अब उनके खिलाफ डकैती के चार मुकदमे भी दर्ज कर लिए हैं। एक मामले में महिला की गैर इरादतन हत्या का भी आरोप है। इसके अलावा उनके भाई और बेटे पर भी हत्या के प्रयास का मुकदमा लिखा गया है। इसमें भी आजम नामजद हैं। इस बार उनके खिलाफ संगीन धाराएं लगी हैं। इसलिए उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

लोकसभा चुनाव के दौरान ही आजम खां के खिलाफ मुकदमे होने शुरू हो गए थे। आचार संहिता उल्लंघन और आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में उनके खिलाफ रामपुर के विभिन्न थानों में 15 मुकदमे दर्ज कराए गए, जबकि एक मामला कानपुर की मेयर ने दर्ज कराया गया। इन सभी मुकदमों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद आजम के खिलाफ जमीन कब्जाने के आरोप में 30 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दो और किताब चोरी के आरोप में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है।

जमीने कब्जाने के 28 और किताब चोरी के एक मामले में बुधवार को अदालत ने आजम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अगले दिन ही उन पर डकैती के चार मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर ली। इनमें एक मामले में हत्या का भी आरोप है। आजम के खिलाफ गंज थाने में हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जिसमें उनके भाई शरीफ खां, बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम भी नामजद हैं। इतनी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज होने पर पुलिस अब उनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है।

आजम के खिलाफ चुनाव के दौरान से अब तक 55 मुकदमे थानों में दर्ज हो चुके हैं, जबकि 10 मुकदमे चुनाव से पहले के हैं। इस तरह उनके खिलाफ कुल 65 मुकदमे थानों में दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक डॉ. अजय पाल शर्मा ने कहा कि सांसद आजम खां के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। 29 मामलों में जिला जज की अदालत से उनकी अग्रिम जमानत भी खारिज हो चुकी है। इसके अलावा डकैती और गैर इरादतन हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों में भी उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। इनमें उनकी गिरफ्तारी भी संभव है।

आजम की पांच मामलों में अग्रिम जमानत पर सुनवाई चार को
सपा सांसद आजम खां की छह अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अब चार सितंबर को सुनवाई होगी। इन मामलों में सांसद के साथ आरोपित बनाए गए पूर्व सीओ सिटी आले हसन खां की एक अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अजीमनगर थाने में सांसद और पूर्व सीओ सिटी के खिलाफ जमीन कब्जाने के 28 मुकदमे दर्ज हुए थे। मुकदमा दर्ज कराने वाले किसान आलियागंज गांव के हैं। इन सभी का आरोप है कि उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लिया गया है। इन छह मामलों में सांसद द्वारा और एक मामले में पूर्व सीओ सिटी की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सांसद की ओर से अधिवक्ताओं ने समय की मांग की। जिला शासकीय अधिवक्ता दलविंदर सिंह ने बताया कि पांच मामलों में बचाव पक्ष की ओर से समय की मांग की गई है। इन मामलों में अब चार सितंबर को सुनवाई होगी, जबकि एक मामले में अगले दिन की तारीख मिली है। इस एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। उधर, पूर्व सीओ के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।

आजम की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित किसानों ने दिया धरना
सांसद आजम खां की गिरफ्तारी की मांग को पीड़ित किसानों ने गुरुवार को गांधी समाधि पर धरना दिया। इस दौरान आजम खां के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जमीन से फौरन कब्जा हटवाया जाए और सांसद आजम खां को गिरफ्तार किया जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिए गए।

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